पिता को आजीवन कारावास की सजा
पिता को आजीवन कारावास की सजा RE-Bhopal

बेटियों की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Mungawali Double Murder Case: पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता लगा कि, उसका अपनी पत्नी वंदना बाई से बच्चों के इलाज व कपड़े आदि सामान दिलाने जैसी बातों को लेकर कहा सुनी होती रहती थी।

हाइलाइट्स :

  • मुंगावली में 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

  • पिता ने पारिवारिक कलह के चलते बेटियों की हत्या की थी।

  • न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ ₹5000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई।

मुंगावली। अपनी ही बेटियों की बेतवा नदी में फेंक कर हत्या करने वाले कलयुगी पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2017 का है, कमलेश पुत्र धन्नूलाल अहिरवार उम्र 26 साल निवासी मूड़रा ने थाना मुंगावली में 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह अपनी बेटी रक्षा उम्र 6 साल एवं पूनम उम्र 3 साल को लेकर इलाज कराने के लिए मुंगावली आया था। जांच के बाद पाया गया कि, पिता ने ही पारिवारिक कलह के चलते बेटियों की हत्या की थी।

क्या है पूरा मामला:

कमलेश इमली चौराहा पर करीब 4 बजे बच्चियों को समोसा व केला दिलाकर पुलिया पर बैठाकर बाजार में सामान लेने चला गया था। बच्चियों के पिता का कहना था कि, जब वह करीब आधा घंटे बाद लौटकर आया तो देखा दोनों लड़कियां पुलिया पर नहीं थी। जिसके बाद लड़कियों की आस पास तलाश की गई। पिता द्वारा घर पहुंचकर घरवालों से पूछताछ की गई। जिसके बाद घरवालो द्वारा रिश्तेदारों में आसपास मुंगावली हर जगह बच्चियों की तलाश की गई। बच्चियों का कहीं पता नहीं चला था फरियादी पिता ने आशंका जताई थी कि, कोई उसकी दोनों बच्चियों को बहला फुसलाकर अपराध घटित करने की नीयत से ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 379/17 धारा 363 आईपीसी के तहत मामला पंजीवटकर विवेचना में लिया था।

विवेचना के दौरान हुआ था खुलासा:

मुंगावली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इसके बाद विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल सहित आसपास के क्षेत्र में आरोपियों की। पूछताछ में घटना से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अपराध होने की पुष्टि भी लोगों से पूछताछ में पुलिस की विवेचना के दौरान नहीं हुई। इसके बाद पुलिस को फरियादी की रिपोर्ट की सत्यता पर संदेह प्रतीत होने लगा। इसके बाद पुलिस ने फरियादी कमलेश अहिरवार की तलाश की।

पुलिस द्वारा फरियादी से की गई पूछताछ में पता लगा कि, उसका अपनी पत्नी वंदना बाई से बच्चों के इलाज व कपड़े आदि सामान दिलाने जैसी बातों को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। इन्हीं बातों के चलते उसने टेंशन व गुस्से में आकर अपनी बड़ी लड़की रक्षा व छोटी लड़की पूनम को घर से इलाज कराने का कहकर गांव से मुंगावली फिर मुंगावली से ट्रैन से कंजिया स्टेशन पहुँचा। वहां से पैदल ग्राम बगसपुर के पास रेलवे पुल के नीचे पहुँचा। बेतवा नदी के किनारे पहुंचकर पहले बड़ी लड़की रक्षा को जान से मारने के लिए उठाकर जोर से जमीन पर पटका। फिर उसे बेतवा नदी में फेंक दिया। फिर दूसरी लड़की पूनम को भी उठाकर बेतवा नदी में फेंक दिया।

दोनों लड़कियां पानी में डूब गई थी। अपनी बड़ी लड़की रक्षा के स्कूल के कपड़े सफेद शर्ट पर नीला स्काउट उसने थोड़ी दूर पर रेल की पटरी के नीचे झाड़ियां में छिपा दिया था। बताई गई घटना के अनुसार पुलिस ने घटना स्थल पर पिता को ले जाकर जांच पड़ताल की। गाड़ियों से बड़ी लड़की रक्षा के स्कूल के कपड़े सफेद शर्ट पर नीला स्काउट बरामद किया। बेतवा नदी में रेलवे पुल के पास लड़कियों की तलाश की गई। सर्चिंग में दोनों लड़कियों के शव बरामद नहीं हो सके थे ना ही लड़कियों शव के अवशेष।

करीब 2 दिन बाद बेतवा नदी में पानी के ऊपर दो लड़कियों की लाश तैरते हुए लोगो ने देखी। इसकी सूचना 100 डायल पर पुलिस को मिली। पुलिस के पहुंचने पर लाश बेतवा नदी में कहीं गुम हो गई थी। थाना भानगढ़ जिला सागर को अज्ञात मृतिका का शव मिला था। इसके बाद मुंगावली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा अज्ञात लाश की पहचान करवाई गई। मृतिका के जप्त कपड़े आदि देखकर उसकी पहचान रक्षा अहिरवार के रूप में हुई। जिसके बाद मृतिका का डीएनए परीक्षण भी करवाया गया। दूसरी लड़की का शव बरामद नहीं हो सका था।

हत्या के आरोपी कमलेश पुत्र धन्नु लाल अहिरवार निवासी मूडरा थाना मुंगावली को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ ₹5000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश श्रीवास्तव ने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में आरोपी को दोषी पाकर धारा 302 एवं 201 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास 5000 के अर्थ डंडे से दंडित किया।

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