मिश्रा ने की बड़ी घोषणा: MP के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72 में किया जाएगा संशोधन

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के लिए अच्छी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान करते हुए कहा- प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन किया जा रहा है।
नरोत्तम मिश्रा ने की बड़ी घोषणा
नरोत्तम मिश्रा ने की बड़ी घोषणाPriyanka Yadav-RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में जहां वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के लिए अच्छी खबर सामने आई है, बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार ने पुलिस विभाग को बड़ी राहत दी है, बता दें कि अब मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72 में संशोधन किया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा ने की घोषणा

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन किया जा रहा है, इस सरकार की इस योजना को मार्च के महीने तक सक्रिय रुप में लागू करने की योजना है, बताते चलें कि बता दें कि मई 2016 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी, प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के उलझे मुद्दे के कारण आ रही पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा की है।

मिश्रा ने किया ट्वीट

नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि- गृह विभाग उच्च स्तर के रिक्त पदों पर प्रभार देने वाले पुलिस रेगुलेशन में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहा है, इससे अब कॉन्स्टेबल को हेड कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई और एसआई को टीआई का प्रभार मिल सकेगा, इसे मार्च तक अमल में लाने की योजना है।

पुलिसकर्मियों को गृह विभाग ने कोविड मेडल देने का किया फैसला :

इसी के साथ मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को गृह विभाग ने कोविड मैडल देने का फैसला किया है, मार्च महीने तक पुलिस जवानों को कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए मेडल प्रदान कर दिया जाएगा।

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