भोपाल : संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश : अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं।
संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी
संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारीSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि भोपाल और इंदौर शहर में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा, केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक अकारण आवागमन को रोकने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं। डॉ.राजौरा ने बताया कि जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।

सौ से अधिक व्यक्तियों के आयोजन पर पूर्व अनुमति लेना बंधनकारी रहेगा :

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 10 जिलों में होली, गेर और मेले इत्यादि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा।

मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा :

भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन रतलाम छिंदवाड़ा बुरहानपुर बैतूल और खरगोन में मासिक का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अनिरुद्ध करने की प्रभारी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। डॉ. राजौरा ने बताया है कि दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकायों एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने-कराने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा।

डॉ. राजौरा ने 13 मार्च 2021 को जारी निर्देश में संशोधन करते हुए बताया है कि लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, पृथक से क्वॉरेंटाइन सेंटर नहीं खोले जाएंगे।

पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में समस्या ज्यादा है। सीएम ने कहा कि भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर बैतूल, खरगोन में रात्रि दस बजे दुकानें बंद होंगी। इन जिलों में अधिक पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

  • इंदौर-भोपाल नाइट कर्फ्यू लगेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए। नाइट कर्फ्यू 17 मार्च की रात्रि से लागू होगा।

  • मास्क न लगाने पर फाइन की व्यवस्था।

  • होली पर सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। व्यक्तिगत आयोजन पर रोक नहीं होगी।

  • एहतियात के लिए दस जिलों में सख्ती रहेगी, जहां ज्यादा प्रकरण आए हैं।

  • महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी, वे एक हफ्ता आइसोलेटिशन में भी रहेंगे।

  • नाइट कर्फ्यू इंदौर भोपाल में बुधवार रात्रि से लागू होगा।

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