जानवरों के हमले से मौत पर MP सरकार देगी 8 लाख
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कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव: जंगली जानवरों के हमले से मौत पर MP सरकार अब देगी 8 लाख

MP Cabinet Meeting : कैबिनेट मंत्रालय में मंगलवार सुबह11.00 बजे से होगी, जिसमें 18 से अधिक विषय निर्णय के लिए पेश किए जाएंगे, जिसमें वन विभाग का ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है।

भोपाल। मप्र में यदि अब जंगली जानवरों के हमले में किसी की मौत होती है, तो परिजनों को 8 लाख रुपए मिलेंगे। अभी महज 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर अब दोगुना किया जा रहा है। बाकी मामलों में राहत राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उसे यथावत ही रखा जाएगा। वन विभाग ने वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जनघायल करने एवं पशुहानि किए जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में निर्णय के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रालय में प्रात: 11.00 बजे से होगी, जिसमें 18 से अधिक विषय निर्णय के लिए पेश किए जाएंगे, जिसमें वन विभाग का ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है।

जानवरों के हमले से मौत पर दिए जाने वाली सहायता राशि के मामले में विभाग ने बाकी राज्यों में दिए जाने वाली राशि के बारे में पड़ताल की, तो पता चला कि मप्र में सबसे कम राशि दी जा रही है। मप्र के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 6 लाख, उत्तरप्रदेश में 5 लाख, गुजरात में 5 लाख, कर्नाटक में 7.50 लाख और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 20 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसी को ध्यान में रखते हुए राशि को अब 4 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा रहा है। अस्थाई अपंगता के मामले में अभी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

वन विभाग ने राशि बढ़ाने के लिए 29 सितंबर 2022 को सिवनी जिले के रखूड़ क्षेत्र में बाघ के हमले में 24 वर्षीय युवक पंचम की मौत के मामले का जिक्र किया है। जिसमें युवक की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन को बाधित कर दिया था। ग्रामीणों ने सहायता राशि 4 के बजाय 10 लाख रुपए देने की मांग की थी। वन विभाग ने तर्क दिया है कि मौजूदा सहायता राशि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। प्रभावित ग्रामीणों द्वारा वन्यप्राणियों को जहर देकर मारने या फिर नुकसान पहुंचाने की संभावना बनी रहती है।

कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी होंगे पेश

  • मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी के विभिन्न ताप एवं जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों की स्वीकृति संबंधी।

  • मप्र स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव।

  • 8 अगस्त 2022 की रात्रि में वन परिक्षेत्र लटेरी दक्षिण जिला विदिशा में हुई गोलीबारी की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में बढ़ोतरी संबंधी।

  • मप्र न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम, 1994 के नियम 3 एवं नियम 14 में संशोधन किए जाने के संबंध में।

  • दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।

  • संस्कृति विभाग द्वारा संचालित मप्र कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी संबंधी।

  • नर्मदा घाटी विकास विभाग में अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में ।

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