मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ
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स्कूल शिक्षा PS और DEO गुना को आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट में होना होगा हाजिर, न्यायालय का फैसला

Decision Of Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court : सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि, स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को नियमित कर देगा।
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हाइलाइट्स :

  • 24 चपरासियों के नियमितीकरण से जुड़ा है मामला।

  • उच्च न्यायालय में दायर की गई थी याचिका।

  • 17 जनवरी तक करना होगा आदेश का पालन।

ग्वालियर। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी गुना को आदेश का पालन न करने की स्थिति में कोर्ट में पेश होने को कहा है। यह मामला 24 चपरासियों के नियमितीकरण से जुड़ा है। इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसके सुनवाई के दौरान यह फैसला आया है।

दरअसल गुना के जिले भर में पदस्थ करीब 24 चपरासियों ने अपने नियमितीकरण को लेकर एक याचिका 2021 में दायर की थी। यह चपरासी 1996 - 97 से अलग - अलग स्कूलों में तैनात जिसमें गुना जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। सभी चपरासियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से तीन साल के बाद नियमित वेतनमान का लाभ देने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई की थी। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। तब गुना जिले के इन चपरासियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि, स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन के भीतर इन कर्मचारियों को नियमित कर देगा।

30 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह अंडरटेकिंग दी गई थी लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इस अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। लिहाजा चपरासियों की ओर से एक आवेदन फिर कोर्ट के समक्ष लगाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और गुना के जिला शिक्षा अधिकारी को 17 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में यह याचिका अधिवक्ता केके श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई थी।

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