इंदौर : होली के त्यौहार पर खुशियाँ फैलायें, कोरोना नहीं

इंदौर, मध्यप्रदेश : सुरक्षित होली मनाये जाने के लिये कलेक्टरने धारा 144 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। त्यौहारों पर नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिये प्रशासन ने किये पुख्ता इंतजाम।
होली के त्यौहार पर खुशियाँ फैलायें, कोरोना नहीं
होली के त्यौहार पर खुशियाँ फैलायें, कोरोना नहींSocial Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। जिला प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहारों पर जनसामान्य की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कोविड प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन हो, इसके लिये सभी व्यवस्थाएं सुनियोजित कर ली गई हैं। कोरोना के दूसरी लहर के चलते कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिलेवासियों से 'मेरी होली मेरे घर' के तहत घर में ही रहकर होली के पर्व को मनाने का आह्वान किया गया है।

इसी के साथ उन्होंने कोविड संक्रमण से लोक स्वास्थ्य के बचाव हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए होलिका दहन एवं शब ए बारात के अवसर पर केवल प्रतिकात्मक रूप से मनाये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने आगामी आदेश तक सभी धर्मों के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रखने तथा आम श्रद्धालुओं का इन धर्मस्थलों में जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के तहत सभी धर्मस्थलों में नियमित धार्मिक क्रिया करने वाले व्यक्ति उस धर्मस्थल से संबंधित परम्परागत धार्मिक क्रिया कर सकेंगे।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा 29 मार्च को धुलेण्डी एवं 2 अप्रैल को मनाये जाने वाले रंगपंचमी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर कलेक्टर, जिले के समस्त एसडीएम, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त सभी अधिकारी त्यौहारों के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का पूर्णत: पालन हो, यह भी सुनिश्चित करवाएंगे। इसी क्रम में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा 27 मार्च को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उप निरीक्षकों के दल गठित किये गये हैं। उक्त दलों द्वारा संबंधित एसडीएम के साथ 28 मार्च को शाम 5 बजे से त्यौहारों की समाप्ति तक जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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