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रिश्तों को किया तार-तार, सौतेले पिता को तिहरा आजीवन कारावास

मध्यप्रदेश के नीमच जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सौतेले पिता को दोषी मानते हुए तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के नीमच जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सौतेले पिता को दोषी मानते हुए तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 23 नवंबर 2016 को रतनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डीकेन में 16 वर्षीय युवती के साथ उसके सौतेले पिता ने करीब तीन साल तक बलपूर्वक व इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने आरोपित सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉसो एक्ट की धाराओं में जीरो पर प्रकरण दर्ज किया, बाद में इसे अनुसंधान के लिए रतनगढ़ थाना पुलिस को भेज दिया।

ऐसे हुआ खुलासा

सौतेला पिता तीन साल से पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था। लेकिन मां के गूंगी व बहरी होने के कारण वह कुछ बता नहीं पा रही थी। एक बार वह मां के साथ मौसी के घर रामगंज मंडी गई तो उसने मौसी को सौतेले पिता की हरकत और घटना की जानकारी दे दी। इसके बाद पीड़िता ने मौसी के साथ ही झालावाड़ जाकर घटना की शिकायत भी दर्ज कराई। इस प्रकरण में लोक अभियोजन भोपाल के संचालक पुरुषोम शर्मा भी निरंतर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रकरण में पैरवी कर रहे डीपीओ जगदीश चौहान का समय-समय पर मार्गदर्शन भी किया। परिणाम स्वरुप अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया जा सका।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अनुसंधान के उपरांत न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष व गवाहों को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद न्यायालय के समक्ष अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ। दंड के प्रश्न पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि, आरोपित पीड़िता का सौतेला पिता है। पीड़िता की मां गूंगी-बहरी है। पीड़िता के जन्म के बाद वास्तविक पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। इस पर पीड़िता की मां ने डीकेन के निवासी आरोपित से नातर कर लिया। इसके बाद पीड़िता मां के साथ डीकेन में निवास करने लगी, उसने 3 साल तक दुष्कर्म कर पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार किया है।

सौतेले पिता को तिहरा आजीवन कारावास
सौतेले पिता को तिहरा आजीवन कारावासSocial Media

इसलिए आरोपित को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने आरोपित सौतेले पिता को दोषी ठहराते हुए तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी डीपीओ चौहान ने की। न्यायालय ने फैसला देने के साथ पीड़िता को प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा भी की। न्यायालय ने पीड़िता को मप्र अपराध पीड़िता प्रतिकर योजना 2015 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है।

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