इंदौर : रात 10 बजे से पुलिस की सख्ती हुई शुरू

इंदौर, मध्य प्रदेश : उद्योगों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान हुए जल्द बंद। 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
रात 10 बजे से पुलिस की सख्ती हुई शुरू
रात 10 बजे से पुलिस की सख्ती हुई शुरूRavi Verma

इंदौर, मध्य प्रदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश के कुछ जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। जिसमें इंदौर भी शामिल है। शनिवार रात से पुलिस ने इस आदेश का पालन शुरू कर दिया है। शहर की सभी दुकानें 10 बजे बंद हो गई थी और जरूरी काम से निकलने वाले लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जिसके तहत इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें व अन्य व्यवसायिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरी होने पर ही वे से निकले। बिना किसी फेस मास्क के घर से बाहर निकलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक जिले के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में छात्र-छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों क्रम में स्कूल जा सकेंगे।

शनिवार से सख्ती शुरू हो गई है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने लोगों को रात 10 बजे बाद घूमने वालों पर रोकना शुरू किया। प्रतिष्ठान भी जल्द बंद शुरू हो गए। वहीं छप्पन दुकान तो 9 बजे ही बंद हो गया।

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