तन्खा व मिश्रा ने दिया ​बयान
तन्खा व मिश्रा ने दिया ​बयानSocial Media

HC में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद तन्खा व मिश्रा ने दिया ​बयान

भोपाल, मध्यप्रदेश। MP पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर HC ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस मामले में विवेक तन्खा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस बीच अब खबर मिली है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। पंचायत चुनाव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस द्वारा यह निर्णय दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।

विवेक तन्खा ने कहा- अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

HC में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद विवेक तन्खा और नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। विवेक तंखा ने बयान देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इधर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस से पलायन की स्थिति में आ गई है कांग्रेस चुनाव से भाग रहे कांग्रेस के सांसद पंचायत चुनाव को रोकने की तैयारी में लगे हुए हैं।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ट्वीट

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा- लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई पंचायत है। सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश की और आज भी यही कर रही है दरअसल हार के डर से कांग्रेस पंचायत ‌चुनाव से पलायन कर रही है।

तीन चरणों में होने हैं चुनाव :

बता दें कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा, 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश चुनाव आयोग ने बताया कि 71398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा, 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे, चुनाव के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे, मतदाता को वोट डालने के लिए कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक से उच्च न्यायालय का इंकार

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