सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को जारी किया नोटिस

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को जारी किया नोटिसRE

हाइलाइट्स-

  • सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को जारी किया नोटिस।

  • एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

  • उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है।

मुंबई, महाराष्ट्र। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों नोटिस जारी करने के बाद 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

बता दें कि, उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु की याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। 10 जनवरी को दिए फैसले में स्पीकर ने सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। साथ ही, शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर भी सवाल उठाया गया है, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था।

जानकारी के लिए बता दें कि, स्पीकर ने 10 जनवरी को व्यवस्था दी कि शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली शिवसेना है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है। नार्वेकर ने 2018 में ठाकरे द्वारा नेतृत्व संरचना में बदलावों को भी खारिज कर दिया और कहा कि, वे 1999 के शिवसेना संविधान के अनुरूप नहीं थे, न ही चुनाव आयोग के पास इन संशोधनों का कोई रिकॉर्ड था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com