महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश Raj Express

महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला करें

शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर महाराष्ट्र स्पीकर को आदेश दिया है कि, वो शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी, 2024 तक फैसला करें।

हाइलाइट्स :

  • शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की

  • विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र स्पीकर को मिला समय

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला करें

दिल्‍ली, भारत। शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र के स्पीकर को समय देते हुए यह आदेश दिया है कि, वो शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी, 2024 तक फैसला करें।

इस दौरान कोर्ट में स्पीकर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएग। विधानसभा सत्र के दौरान भी मामले पर सुनवाई हुई और 2 लाख 71 हजार दस्तावेजों की जांच की गई। मैं फैसले की घोषणा को तीन सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, हम और अधिक नहीं मांगेंगे।"

तो वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि, स्पीकर की समय विस्तार की मांग की है और याचिकाओं पर 10 जनवरी 2024 तक फैसला किया जा सकता है।

स्पीकर ने कहा है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी। स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की है। पहले से तय समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को फैसले के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय देते हैं।

चीफ जस्टिस

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