National Consumer Day
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National Consumer Day : हमारे देश में उपभोक्ताओं को दिए गए हैं ये 6 महत्वपूर्ण अधिकार

अगर उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की गई वस्तु या सेवा मात्रा और गुणवत्ता को पूरा नहीं कर रही है तो इस स्थिति में उपभोक्ता को मुआवजा हासिल करने का अधिकार होता है।

राज एक्सप्रेस। आज के इस आधुनिक युग में हम हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर हैं। अब चाहे वह किसी तरह का सामान हो या फिर कोई सेवा। ऐसे में जब हम बाजार में पैसे देकर किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तब हम एक उपभोक्ता कहलाते हैं। हमारे देश में हर उपभोक्ता को कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को इन अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि देश में उपभोक्ताओं को मिले कुछ बुनियादी अधिकार क्या है।

सुरक्षा का अधिकार :

देश में सभी उपभोक्ताओं को माल और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है। इसके तहत ग्राहकों को ऐसी वस्तु या सेवा नहीं दी जा सकती है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वस्तु या सेवा की गुणवत्ता आईएसएई या FPO मार्क के चिन्हों से व्यक्त की जाती है।

सूचना का अधिकार :

देश में उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सेवा या वस्तु का उपभोग करने से पहले उसके बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सके। यह जानकारी माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत आदि को लेकर हो सकती है।

चयन का अधिकार :

दरअसल बाजार में एक ही सेवा या वस्तु को प्रदान करने वाली कई कंपनियां होती हैं। ऐसे में उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार एक विकल्प का चयन कर सके। यानी कोई भी विक्रेता ग्राहक की पसंद को गलत तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है।

सुनवाई का अधिकार :

उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं। यहां उपभोक्ता अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी या ठगी के बारे में जानकारी देकर विक्रेता के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई कर सकता है।

मुआवजे का अधिकार :

अगर उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की गई वस्तु या सेवा मात्रा और गुणवत्ता को पूरा नहीं कर रही है तो इस स्थिति में उपभोक्ता को मुआवजा हासिल करने का अधिकार होता है।

जागरुकता का अधिकार :

देश में हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ताओं के लिए बने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कॉलेज और स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ-साथ गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं।

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