हाइलाइट्स :
सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को दी कुछ राहत।
कोर्ट ने रखी जमानत के बदले कुछ शर्ते।
उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं पी. चिदंबरम।
जमानत मिलने पर भी जेल में ही रहेंगे चिदंबरम।
जमानत के लिए ED को करनी होगी याचिका दायर।
राज एक्सप्रेस। INX मीडिया मामले में दोषी पाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम दो महीने से जेल में हैं, जेल में रहते हुए उनका वजन घटने लगा था, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानि आज उन्हें कुछ राहत दी है, जी हां INX मीडिया मामले की सुनवाई में फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत तो दे दी है, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में ही हैं और फैसला आना अभी बाकी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्ते भी रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट की शर्ते :
पी. चिदंबरम बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते।
जमानत पर बहार आ कर भी उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा।
जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाये जाने पर उन्हें हर बार उपस्थित होना पड़ेगा।
पी. चिदंबरम अपना पासपोर्ट साथ नहीं रख सकते उन्हें उसे जमा करना पड़ेगा।
जमानत मिलने का कारण :
पी. चिदंबरम के वकील ने बताया था कि, कुछ समय से चिदंबरम का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है उनकी उम्र 74 साल है, जिसके कारण उन्हें उम्र संबंधी बीमारियाँ हैं और उनका वजन घटता जा रहा है उन्हें कुछ समय आराम लेने की जरूरत है, ऐसे में दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम सॉलिसिटर जनरल की बात से सहमत नहीं हैं और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आर्थिक अपराधियों की जमानत एक तरह का फ्लाइट रिस्क साबित हो सकता है। साथ ही बताते चलें कि, INX मिडिया मामले में कई अन्य दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को भी जमानत दे दी, लेकिन वो अभी भी ED की हिरासत में रहेंगे।
ED से नहीं मिली जामनत :
सुप्रीम कोर्ट से जामनत मिलने के बाद भी चिदंबरम जेल में रहेंगे, क्योंकि जमानत से बहार आते ही उन्हें ED ने भी गिरफ्तार कर लिया है और जामनत मिलने बाद वो 24 अक्टूबर तक ED की गिरफ्त में रहेंगे। उसके बाद उन्हें ED को जमानत के लिए याचिका दायर करनी होगी, यदि ED द्वारा उन्हें जमानत मिलती है तो, वो जेल से बहार आ सकेंगे नहीं तो, हो सकता है कि, उन्हें दिवाली पर भी जेल में ही रहना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कुछ दिन पहले ही CBI ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। CBI द्वारा दायर की गई याचिका देखने के लिए -क्लिक करें।
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