पंजाब, भारत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल होता देख राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर सख्ती बरत रही है और कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। इसी बीच अब पंजाब की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा करने के साथ ही जुर्माना बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
दूसरी लहर की आशंका के बीच CM ने की ये घोषणा :
दरअसल, पंजाब में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी कस्बों-शहरों में रात 10 बजे- सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने मास्क ना पहनने जैसे कोविड-19 नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना दोगुना बढ़ाकर 1,000 करने का निर्णय लिया है।
1 दिसंबर से लागू होंगे ये नियम :
बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लिया गया ये फैसला फिलहाल अगले माह यानी 1 दिसंबर से लागू होगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा कि, ''राज्य में कोरोना संबंधी नियम (मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने) नहीं मानने वालों पर दोगुना फाइन लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा 1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थलों को रात 9:30 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया है। 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी।''
पहले 500 रुपये थी जुर्माने की रकम :
पंजाब में कोविड-19 की समीक्षा के लिए हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने नए प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए बताया- कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने की रकम को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
पंजाब में कोरोना के केस :
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में अब तक 1 लाख 47 हजार 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 4 हजार 653 कोरोना मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। तो वहीं, पंजाब में अब तक 1 लाख 36 हजार 178 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोविड-19 के 6834 एक्टिव केस हैं।
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