Farmers Protest 2024 : किसान शुभकरन की मौत के मामले की जांच करेंगे ADGP रैंक के अधिकारी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Farmers Protest 2024 : अदालत ने हरियाणा सरकार से यह भी जानना चाहा है कि, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सी गोलियां इस्तेमाल की जा रही हैं।
Farmers Protest 2024
Farmers Protest 2024 Raj Express

हाइलाइट्स

  • प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की होगी न्यायिक जांच।

  • अदालत ने हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर पूछे सवाल।

Farmers Protest 2024 : चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब- हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को अपनी जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी ने कहा कि जांच "स्पष्ट कारणों से" पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती और तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। उक्त समिति में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और हरियाणा और पंजाब से ADGP रैंक के दो अधिकारी शामिल होंगे।

पंजाब के बठिंडा जिले के निवासी 21 वर्षीय शुभकरन की पिछले महीने किसान आंदोलन के दौरान पंजाब- हरियाणा सीमा पर किसानों और हरियाणा के सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में मौत हो गयी थी। जांच की रिपोर्ट एक महीने में देनी होगी और जांच के मुद्दे क्षेत्राधिकार और हरियाणा सुरक्षा बलों के बलप्रयोग का विरोध प्रदर्शनों के अनुपात में इस्तेमाल किया गया अथवा नहीं, होंगे। अदालत ने इसी के साथ हरियाणा सरकार से यह भी जानना चाहा है कि, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सी गोलियां इस्तेमाल की जा रही हैं।

वकील प्रवीण कुमार तपाडिय़ा ने कहा था कि, हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पीडि़त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीडि़त की खोपड़ी में धातु के छर्रे पाये गये हैं। अदालत ने आंदोलन में किसानों को प्रदर्शन स्थल पर बच्चों और महिलाओं को लाने पर फटकार लगाई और आंदोलन में बच्चों के इस्तेमाल को ''शर्मनाक'' करार दिया।

इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने अदालत में तस्वीरें दिखाईं थीं। किसान आंदोलन 2.0 को लेकर अदालत में तीन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिनमें एक याचिका में हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिये सीमायें सील करने और बल प्रयोग करने का मुद्दा उठाया गया है और दूसरी याचिका में किसानों के आंदोलन के तरीकों और उससे आम जनता को होने वाली परेशानियों पर सवाल उठाया गया है। तीसरी याचिका में शुभकरन की मौत के मामले में न्यायिक जांच की मांग की गयी थी।

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