किसान आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार

किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि, विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।
किसान आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
किसान आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाईRE

हाइलाइट्स-

  • किसान आंदोलन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

  • सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार।

  • कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि, शंभू और खनौरी बार्डर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें।

दिल्ली, भारत। किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का सख्त रवैया नजर आया। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि, विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों से भी कहा है कि, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप हाईवे पर इस तरह से ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं- हर कोई आपके मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।

पंजाब सरकार को दिए ये निर्देश:

सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि, शंभू और खनौरी बार्डर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। हाईकोर्ट ने कहा कि, आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है।

वहीं, किसानों के विरोध की सुनवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने रविवार जो केंद्र के 3 मंत्री आए थे, किसानों की बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी मांगी है कि, किन-किन मांगों को लेकर क्या चर्चा हुई है। जिक्रयोग्य है कि रविवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि, किसानों के साथ बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करें, कोर्ट ने इसी के साथ पंजाब सरकार को भी कई निर्देश दिये हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com