Chandigarh Mayor Election: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश- 30 जनवरी को कराए जाएं चुनाव

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। वोट देने आने वाले पार्षद बिना किसी सुरक्षाकर्मी और समर्थकों के आएंगे।
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हाइलाइट्स :

  • चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव तारीख पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

  • हाईकोर्ट का आदेश- 30 जनवरी को चुनाव कराए जाएं

  • नगर निगम चुनाव के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी

Chandigarh Mayor Election : चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच आज बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए इसी माह के अंत तक चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। दरअसल, आज बुधवार को हाईकोर्ट में चुनाव तारीख को लेकर सुनवाई हुई, इसी दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव के लिए 30 तारीख फाइनल कर दी है।

30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे चुनाव :

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है कि, ''चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। वोट देने आने वाले पार्षद बिना किसी सुरक्षाकर्मी और समर्थकों के आएंगे। पार्षदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। नगर निगम चुनाव के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से चंडीगढ़ पुलिस की होगी। जो भी पार्षद वोट देने के लिए आएंगे वह किसी पुलिस मुलाजिम के साथ नहीं आएंगे और न ही वह अपने किसी समर्थकों के साथ आएंगे।''

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि, विजिटर गैलरी के पास किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कानून के अनुपालन में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

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