राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023
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Rajasthan Election 2023 : राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, बनाये 3383 विशेष मतदान केन्द्र

Rajasthan Assembly Election 2023 : मतदान की समाप्ति के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से शुरु होकर मतदान समाप्ति 25 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी।

हाइलाइट्स

  • 25 नवम्बर को राजस्थान में होगा मतदान।

  • मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश।

  • बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित।

Rajasthan Assembly Election 2023 : जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए गुरुवार 23 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए है। 25 नवम्बर के मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 3383 विशेष मतदान केन्द्र बनाए हैं, जिसमें महिला कार्मिक मतदान केंद्र, दिव्यांग कार्मिक मतदान केंद्र और युवा कार्मिक प्रबन्धित मतदान केंद्र शामिल है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से शुरु होकर मतदान समाप्ति 25 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी।

इन वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान, निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इसके अलावा कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि, कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिये हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।

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