पशुपालन विभाग में भर्ती परीक्षाओं के लिए एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को किया समाप्त

कृषि विभाग के बाद अब पशुपालन विभाग में भी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
पशुपालन विभाग में भर्ती परीक्षाओं के लिए एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को किया समाप्त
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जयपुर। राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया की पहल पर कृषि विभाग के बाद अब पशुपालन विभाग में भी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

श्री कटारिया ने बताया कि विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विश्वविद्यालय भर्ती आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से पूर्व विभागीय अनापत्ति चाही जाती हैं, जिससे न केवल प्रकरण में विलम्ब होता है बल्कि अनावश्यक पत्राचार एवं कार्यभार भी बढ़ता है। इसके मध्यनजर अधिकारी-कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की जरूरत को समाप्त किया गया है। इस संबंध में एक विभागीय परिपत्र जारी कर शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों की ओर से आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले कृषि विभाग द्वारा 30 मार्च को एक परिपत्र जारी कर विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक विभागीय एनओसी लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया था। प्रार्थी विभाग को केवल सूचना देकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अंतिम चयन होने पर नई सेवा में ज्वॉइन करने के लिए ही अनुमति लेनी होगी।

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