Fine imposed on Karnataka CM : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने CM सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगाया जुर्माना

Karnataka HC Imposed Fine : ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत मामले में प्रदर्शन करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया, मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और रणदीप सिंह सुरजेवाला पर जुर्माना लगाया।
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हाइलाइट्स

  • कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया समेत नेताओं पर लगाया जुर्माना।

  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी अलग-अलग तारीख पर पेश होने कहा।

Fine imposed on Karnataka CM Siddaramaiah : कर्नाटक। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें जन प्रतिनिधियों की अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने के लिए भी कहा है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 6 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 7 मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है।

यह है मामला

ठेकेदार संतोष पाटिल बेलगावी के रहने वाले थे। वे उडुपी के एक होटल में मंगलवार को मृत पाए गए। उन्होंने पूर्व में ईश्वरप्पा पर अपने द्वारा किए गए कार्यों पर कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मंत्री ईश्वरप्पा ने उनके आरोपों को खारिज किया था बल्कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। वहीं, इस दौरान एक बात और सामने आई है कि अपने कथित व्हाट्सएप संदेश में पाटिल ने मंत्री को उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि, ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में कथित तौर पर केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्तमान सीएम सहित कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 को एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसी मामले में कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।

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