मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
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मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, लगा नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लिंगायत समुदाय के मुरुग मठ के पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरनारू (Shivamurthy Murugha Sharanaru) यौन उत्पीड़न के आरोप में शिवमूर्ति मुरुग शरनारू को गिरफ्तार किया है।

कर्नाटक, भारत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लिंगायत समुदाय के श्री मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरनारू (Shivamurthy Murugha Sharanaru) यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से घिरे हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग के जिला जेल लाया गया। बता दें, कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में मुरुग शरनारू को गिरफ्तार किया है। अब खबर आई है कि, उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है।

बता दें कि, इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग के जिला जेल लाया गया। बता दें, कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीडऩ के आरोप में मुरुग शरनारू को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मुरुग मठ के संत महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारू पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि वकीलों के एक समूह ने उच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की है।

अस्पताल में हुए भर्ती:

खबर आई है कि, मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें चित्रदुर्ग ज़िला जेल में रखा गया था।

पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कही यह बात:

कर्नाटक में कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने इस बारे में कहा कि, मुरुग मठ के मुख्य पुजारी, शिवमूर्ति मुरुग शरनारू को नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य पुजारी का मेडिकल टेस्ट भी किया गया है।

इससे पहले एडीजीपी आलोक कुमार ने कहा था कि, "इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट और जांच के बाद आरोपी को जज के सामने पेश किया जाएगा।"

आपको बता दें कि, शिवमूर्ति मुरुग शरनारू के खिलाफ मैसूरु सिटी पुलिस ने दो नाबालिगों की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अनुसार, दो लड़कियां (उम्र 15 व 16 साल) मठ के स्कूल में पढ़ती थीं। उनके साथ लगातार साढ़े तीन साल तक दुष्कर्म किया गया। पीड़ीताओं ने मैसुरु में गैर सरकारी समाजिक संगठन ओडनाडी सेवा समस्थे से संपर्क कर उसे आपबीती सुनाई थी। उसके बाद संगठन ने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया था।

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