जेल से रिहा हुए मुरुगा मठ के संत शरण
जेल से रिहा हुए मुरुगा मठ के संत शरणRaj Express

पॉस्को मामला : जेल से रिहा हुए मुरुगा मठ के संत शरण

चित्रदुर्ग, कर्नाटक : पॉक्सो अधिनियम के तहत गत वर्ष सितंबर से न्यायिक हिरासत में बंद मुरुगा मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को गुरुवार को यहां जेल से रिहा कर दिया गया।

हाइलाइट्स :

  • संत शरण पॉस्को के दो मामलों का सामना कर रहे हैं।

  • उच्च न्यायालय ने संत शरण और आरोपी नंबर तीन परमशिवैया को जमानत दे दी।

  • उच्च न्यायलय ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी बांड और समान राशि की दो जमानत पर रिहा किया गया है।

चित्रदुर्ग, कर्नाटक। पॉक्सो अधिनियम के तहत गत वर्ष सितंबर से न्यायिक हिरासत में बंद मुरुगा मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को गुरुवार को यहां जेल से रिहा कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय द्वारा रिहाई आदेश जारी किए गए थे। सत्र न्यायालय ने जिला जेल अधिकारियों को उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों की जांच करने के बाद संत को रिहा करने का भी निर्देश दिया था।

अपनी रिहाई पर पत्रकारों से बात करते हुए संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू ने कहा कि वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अदालत में कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा, 'भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा।' संत शरण पॉस्को के दो मामलों का सामना कर रहे हैं और उन्हें दो लाख रुपये के निजी बांड और समान राशि की दो जमानत पर रिहा किया गया है। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित न करने की चेतावनी दी गई है।गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने संत शरण और आरोपी नंबर तीन परमशिवैया को जमानत दे दी थी।

मैसूर की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ओदानदी सेवा संस्था ने मठ के स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं और छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए संत और चार अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मैसूरु पुलिस ने पॉस्को और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में मामला चित्रदुर्ग ग्रामीण थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा मामला दो और छात्र द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद दर्ज किया गया था।

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