Rape Accused Acquitted : वंदिपेरियार में 6 साल की बच्ची से बलात्कार आरोपी बरी, कांग्रेस ने निकाला मार्च
हाइलाइट्स
वंदिपेरियार में 6 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी बरी होने पर प्रदर्शन।
सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी को किया बरी।
जिला सचिव ने की दोबारा जांच की मांग।
Congress Mahila Morcha Protest on Rape Accused Acquitted : केरल। इडुक्की के वंदिपेरियार में छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला है।
यह है मामला :
इडुक्की के वंडीपेरियार में 6 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी 24 वर्षीय युवक अर्जुन को गुरुवार को कट्टप्पना की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश वी. मंजू ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा है। पुलिस के पास आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।
आरोपी ने मृत समझकर रस्सी से लटकाई मासूम
मामला एक छह वर्षीय लड़की की मौत से संबंधित है, जो 30 जून, 2021 को अपने लेयम (क्लस्टर होम) के अंदर लटकी हुई पाई गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की की गर्दन पर रस्सी कसने के बाद दुर्घटनावश मौत हो गई हालाँकि, पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि उसके साथ लंबे समय तक गंभीर यौन शोषण किया गया था। पुलिस ने बताया कि बच्ची के माता-पिता सुबह काम पर चले जाते थे और आरोपी उसके घर आता-जाता था और काफी देर तक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। चूंकि वह परिवार के करीब था, इसलिए शुरू में यह संदेह नहीं था कि वह अपराध में शामिल था। यौन शोषण के दौरान बच्ची बेहोश हो गई और बच्ची के मर जाने के संदेह में आरोपी ने उसे कमरे के अंदर रस्सी पर लटका दिया था।
दोबारा जांच का आदेश दे उच्च न्यायालय : जिला सचिव के. सलीमकुमार
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के इडुक्की जिला सचिव के. सलीमकुमार ने कहा कि यह रहस्यमय है कि आरोपी को कैसे बरी कर दिया गया। मामले में हत्या और रेप की पुष्टि हुई थी. आरोपी के परिवार और उसके वकील ने फैसला सुनाए जाने से एक दिन पहले घोषणा की कि उसे मामले से बरी कर दिया जाएगा उच्च न्यायालय मामले की दोबारा जांच का आदेश दे।
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