एयर इंडिया याचिका पर SC की अर्जेंट सुनवाई,10 दिनों की मिली फौरी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र व एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई में सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए फौरी राहत मिली है। जाने क्‍या है SC का आदेश?
एयर इंडिया याचिका पर SC की अर्जेंट सुनवाई,10 दिनों की मिली फौरी राहत
एयर इंडिया याचिका पर SC की अर्जेंट सुनवाई,10 दिनों की मिली फौरी राहतPriyanka Sahu -RE

राज एक्‍सप्रेस। देश में कोरोना संकटकाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने का सिलसिला जारी है। आज 25 मई को 'ईद-उल-फितर' की छुट्टी वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को फौरी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश :

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश देते हुए गैर-अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अगले 10 दिनों तक बीच की सीटों पर भी यात्रियों को बिठाकर लाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कार्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि, 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि, यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की एक सीट खाली रखने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा CJI बोबड़े का ये कहना भी है कि, हम नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट दो जून को मामले की सुनवाई करेगा।

बता दें कि, सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ द्वारा अर्जेंट सुनवाई की गई है।

क्‍या है मामला?

मामला ये है कि, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विदेश से आने वाली फ़्लाइट में बीच की सीट ख़ाली रखने का आदेश दिया था, जिसे केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान एयर इंडिया की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई थी, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में ईद की छुट्टी होने के बावजूद आज इस मामले पर सुनवाई की है।

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