यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री Swami Prasad Maurya पर एक शख़्स ने फेंका जूता

आगरा में अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज की प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री Swami Prasad Maurya पर एक शख़्स ने जूता फेक के मारा।
Swami Prasad Maurya
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हाइलाइट्स :

  • यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री Swami Prasad Maurya पर एक शक्श ने फेंका जूता

  • आगरा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कर रहे थे जनसभा

  • अखिल भारत हिंदू महासभा ने घटना की जिम्मेदारी

Shoe Thrown at Swami Prasad Maurya : आगरा में अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज की प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री Swami Prasad Maurya पर एक शक्श ने जूता फेक के मारा है। पुलिस ने युवक को दौड़कर पकड़ा और हिरासत में ले लिया। थाना डौकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, सभा को संबोधित कर रहे थे। जूता फेकने वाले शख्श को स्वामी प्रसाद मौर्या के समर्थकों और जनसभा में बैठे लोगो द्वारा दबोचा गया जिसके बाद उसे पुलिस को सौप दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

इससे पहले आगरा में ही स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया था और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे। मौर्य के काफिले पर स्याही भी फेंकी गई और स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी ने बयान जारी कर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। सपा से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है. इस पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। उन्होंने इसी साल फरवरी में भाजप से इस्तीफा दिया है।

कुछ दिन पहले ही कोर्ट से मिला है झटका :

स्वामी प्रसाद मौर्य को 22 अप्रैल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है जहां कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ बेटी संघमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसे कैंसिल करने के लिए स्वामी प्रसाद ने कोर्ट में अपील की थी। उन पर मारपीट और गाली-गलौज के साथ जानमाल की धमकी देने और साजिश रचने का आरोप भी है। स्वामी प्रसाद के खिलाफ जो आरोप है उन पर ट्रायल कोर्ट में विचार हो सकता है। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद की याचिका खारिज कर दी थी।

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