पूर्व महिला डकैत सीमा परिहार को 29 साल पुराने अपहरण मामले में चार साल की सजा

Auraiya District Court : पूर्व महिला डकैत सीमा परिहार ने तीन दशक पहले सीमा ने दस्यु लालाराम गिरोह के साथ मिल कर सदर कोतवाली के गांव गढिय़ा बक्सीराम से एक व्यक्ति का अपहरण किया था।
पूर्व महिला डकैत सीमा परिहार को चार साल की सजा
पूर्व महिला डकैत सीमा परिहार को चार साल की सजा Raj Express

हाइलाइटस :

  • गिरोह के सदस्य रहे तीन साथियों को भी सजा सुनाई ।

  • एक आरोपी डकैत सरगना लालाराम की हो गई मौत ।

  • गिरोह ने प्रमोद कुमार त्रिपाठी का किया था अपहरण ।

उत्तर प्रदेश। औरैया जिले की अदालत ने 29 साल पुराने एक मामले में पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत चार आरोपियों को अपहरण के मामले में चार-चार साल की सजा सुनाई है। तीन दशक पहले सीमा ने दस्यु लालाराम गिरोह के साथ मिल कर सदर कोतवाली के गांव गढिय़ा बक्सीराम से एक व्यक्ति का अपहरण किया था। इसी मामले में न्यायालय ने सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथियों को अपहरण करने का दोषी मानकर यह सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 19/20 मार्च 1994 की रात्रि 12.30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी। ग्राम गढिय़ा बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई प्रमोद (25) अपने खेतों में पानी दे रहा था, इस दौरान कुछ आराम करने वह बने मकान में सो गया तभी रात 12.30 बजे 10-15 सशस्त्र बदमाश आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़कर अजनपुर की तरफ चले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम सीमा परिहार आदि के रूप में हुई। थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में यह पकड़ किसी तरह से गिरोह के चंगुल से छूट कर घर आई तथा दी गई जानकारी पर यह मुकदमा आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में सुना गया।

पहले यह मामला इटावा में चला, बाद में औरैया जिला बनने पर यहां ट्रांसफर हो गया । कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस्यु सरगना लालाराम की मौत हो चुकी है। सीमा परिहार , रामकिशन उर्फ किशना , छोटे सिंह पुत्र कुंजीलाल निवासी शेखपुर अयाना के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। बुधवार को न्यायालय में पेशी के दौरान सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीनों साथियों को अपहरण के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को चार-चार साल कैद और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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