डाक विभाग 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' हेतु चलाएगा अभियान
डाक विभाग 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' हेतु चलाएगा अभियानSocial Media

डाक विभाग 28 दिसंबर को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' हेतु चलाएगा विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि किसानों को महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से जोड़ने की जिम्मेदारी डाक विभाग ने उठायी है।

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि किसानों को महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से जोड़ने की जिम्मेदारी डाक विभाग ने उठायी है। विभाग बुधवार को किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए एक विशेष अभियान चलायेगा। पोस्टमास्टर जनरल यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत सभी छह जनपदों – वाराणसी, भदोही, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया के अधीन डाकघरों में 28 दिसंबर (बुधवार) को विशेष अभियान चलाया जायेगा, ताकि इसका फायदा अधिकाधिक किसानों तक पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना में शामिल किया जा सके।

श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों के लाभ के लिए महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी डाक विभाग ने उठायी है। अब डाकघरों के माध्यम से भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुँच को देखते हुए इससे किसानों को काफी सहूलियत होगी। पोस्टमास्टर जनरल ने मंगलवार को जौनपुर में पत्रकारों को बताया कि डाकघरों के माध्यम से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान की खतौनी, आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) और बैंक पासबुक साथ लाना होगा। खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः दो और 1.5 फीसदी का प्रीमियम अदा करना होगा। फ़िलहाल, रबी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 नियत है।

श्री यादव ने कहा कि डाक विभाग जन सरोकार से जुड़ा विभाग है। नवीनतम टेक्नोलॉजी और व्यापक पहुँच होने के कारण डाकघर ग्रामीण अंचलों में अपनी सेवाएं बखूबी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा और साथ ही सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों के परिवारों और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मददगार है।

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