ज्ञानवापी में बचे हुए तहखानों को खोलने को लेकर 15 फरवरी को होगी सुनवाई

Gyanvapi: वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवादी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
ज्ञानवापी में बचे हुए तहखाने को खोलने को लेकर सुनवाई
ज्ञानवापी में बचे हुए तहखाने को खोलने को लेकर सुनवाईRaj Express

हाइलाइट्स-

  • ज्ञानवापी में बचे हुए तहखानों को खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई।

  • ज्ञानवापी में बचे हुए तहखानों को खोलने को लेकर 15 फरवरी को होगी सुनवाई।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी मस्जिद परिसरस में व्यास तहखाने में वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू करने के बाद हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी तहखानों कि ASI सर्वे की मांग की है। इसको लेकर आज कोर्ट में आज सुनवाई हुई। वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवादी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

बता दें कि, वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवादी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अगली तारीख दी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे की पक्षकार राखी सिंह ने बंद तहखानों को खोलने की मांग उठाई है। एएसआई को अंदर पत्थरनुमा दीवार हटाकर सर्वे करने की आदेश दिए जाने की अपील की है। नई याचिका राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम त्रिवेदी और सौरभ तिवारी ने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दिया।

वहीं, अधिवक्ता सौरभ तिवारी का कहना है कि, ASI की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में कुल आठ तहखाने हैं। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिन तहखानों में सर्वे नहीं हुआ है, वहां प्राचीन ज्ञानवापी मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना है। इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि सभी तहखानों का मलबा हटा कर साफ-सफाई करा कर उनका एएसआई से सर्वे कराया जाए।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com