नगर निकाय चुनाव के लिए झांसी जिला प्रशासन तैयार
नगर निकाय चुनाव के लिए झांसी जिला प्रशासन तैयारRaj Express

Uttar Pradesh : नगर निकाय चुनाव के लिए झांसी जिला प्रशासन तैयार

झांसी, उत्तर प्रदेश : प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत झांसी जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत झांसी जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज यहां विकास भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया शुरू होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने की सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। नगर निगम झांसी में मेयर पद और 60 वार्डो में पार्षद पद एवं 05 नगर पालिका परिषद और 07 नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं पार्षद ,नगर पालिका परिषद एवं अध्यक्ष नगर पंचायत/सदस्य नगर पंचायत के लिए निर्वाचन होना है। जनपद में कुल 06 लाख 57 हजार 759 मतदाता है।

निर्वाचन के लिए कुल 212 मतदान केंद्रों व 632 मतदेय स्थलों का निर्माण कराया गया है। 632 मतदान केंद्रों में 18 केंद्रों को संवेदनशील,19 केंद्रों को अति संवेदनशील, 08 केंद्रों को अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा गया है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को •िाला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद को 20 जोन और 52 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही निर्वाचन के लिए रुट चार्ट भी बना लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किसी भी दशा में बर्दाश्त नही किया जाएगा। उलंघन करने वालो पर लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी इसके अतिरिक्त निर्धारित समय तक ही बजाया जाएगा। उन्होंने प्रलोभन देने पर भी एसएसटी/एफएसटी की नजर होगी, किसी भी दशा में निर्वाचन को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए भी आयोग द्वारा व्यय निर्धारित किया गया है, निर्धारित राशि को ही खर्च किया जाना है। आमसभा हेतु नगर निगम क्षेत्र एवं तहसीलों में स्थलों को चिन्हित किया गया है। पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर स्थल आवंटित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 09 अप्रैल 2023 (रविवार) को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मंगलवार) को सूचना जारी की जायेगी जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों को खरीदने और जमा कराने की अंतिम तारीख 11/04/2023 से 17/04/2023 अपरान्ह 03:00 बजे जमा करना होगा।

18 अप्रैल मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी, 20 अप्रैल गुरूवार को 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक प्रतीक आवंटन का काम किया जायेगा। मतदान का 04 मई (गुरूवार) और मतगणना 13 मई (शनिवार) को की जाएगी।

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस के वर्मा,अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए. के. सिंह सहित सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल, अमित श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी, गिरजा शंकर राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नईम मंसूरी, लक्ष्मी नारायण, ज्योति कुशवाहा राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, राजेंद्र सिंह अहिरवार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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