लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत
लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानतSocial Media

लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत, यह है शर्त

लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा को को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।

राज एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा को को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्ते भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्त:

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि, वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। इतना ही नहीं वे जहां रहेंगे, उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी।

14 मार्च को होने वाली है अगली सुनवाई:

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा। इस मामले में SC में अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी।

आशीष मिश्रा के वकील मुकुल ने कही यह बात:

सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि, उनका मुवक्किल बीते एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, उस तरह इसे पूरा होने में 7-8 साल का समय लगेगा।

वकील मुकुल रोहतगी ने इस बारे में आगे कहा कि, "मामले में जिस जगजीत सिंह ने शिकायत की है, वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है।"

आशीष मिश्रा पर लगा ये आरोप:

बता दें कि, आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com