Mukhtar Ansari : फर्जी शस्त्र लाइसेंस में कोर्ट ने सुनवाई मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

Mukhtar Ansari Sentenced To Life Imprisonment : इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ IPC की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
Mukhtar Ansari Sentenced To Life Imprisonment
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हाइलाइट्स :

  • मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित।

  • 36 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा।

Mukhtar Ansari Sentenced To Life Imprisonment : उत्तरप्रदेश। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित कर लिए था। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी क़रार दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ IPC की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

वाराणसी कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने मामले की सुनवाई की। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि, उसने 1987 को अंसारी बन्दूक का जो लाइसेंस प्राप्त किया उस पर पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर थे। जब यह बात उजागर हुई तो मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बता दें कि, उत्तरप्रदेश में मुख्तार अंसारी एक समय पर आतंक का पर्याय था। इस समय मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा गया है। कई मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी है। कुछ में सजा सूना दी गई है कुछ मामलों में सजा सुनाई जा रही है। जिस मामले में बुधवार को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है उसमें 1997 में तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव ने आरोप पत्र भेजा था। सुनवाई के दौरन उनकी मृत्यू हो गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखी थी। जिस समय कोर्ट ने सजा सुनाई उस समय मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था।

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