यूपी के बाहुबली नेता Dhananjay Singh को मिली जमानत, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद Dhananjay Singh को एक हाई-प्रोफाइल अपहरण मामले में जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर रोक से इंकार के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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हाइलाइट्स :

  • यूपी के बाहुबली नेता Dhananjay Singh को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

  • लेकिन कोर्ट की सजा पर रोक से इंकार के कारण चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

  • 6 मार्च से थे जौनपुर की जिला जेल में बंद

Allahabad HC Grants Bail to Dhananjay Singh : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद Dhananjay Singh को एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर रोक से इंकार के कारण वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में MP/MLA स्पेशल कोर्ट जौनपुर से सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनजंय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस पहले, धनंजय सिंह को उत्तरप्रदेश शासन के आदेश पर सुबह 8 बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। धनंजय 6 मार्च से जौनपुर के जिला जेल में बंद थे।

धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूर्व सांसद का कहना था कि अपील निस्तारण तक सजा का आदेश स्थगित रखने के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उत्तरप्रदेश सरकार के वकीलों ने धनंजय के आपराधिक इतिहास में नहीं जोड़े गए मुकदमों के साथ दिल्ली और लखनऊ के अपराधिक मामले की जानकारी दी थी। कोर्ट में बोलै गया कि इस मामले में जो तीन गवाह हैं, उनमें दो सरकारी कर्मचारी और एक प्रोजेक्ट का कर्मचारी है, उन पर दबाव बनाकर झूठी गवाही कराई गई है।

आपको बता दें कि, धनंजय पहले ही दो दर्जन मामलों में बरी हो चुके है और कुछ मामलों को सरकार ने वापस भी ले लिया है। इससे पहले इस बुधवार को धनंजय की तरफ से अधिवक्ता ने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाए। हालाँकि, कोर्ट ने उनकी मांग पर इंकार कर दिया और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। आपको बात दें कि, धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। साल 2009 में धंनजय ने यहाँ से जीत हासिल की थी।

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