Birbhum से BJP उम्मीदवार Debasish Dhar ने नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

Debasish Dhar Nomination Reject : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस पर याचिका पर गौर करेगा। वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने भाजपा नेता देबाशीष धर का पक्ष रखा।
Birbhum से BJP उम्मीदवार Debasish Dhar ने नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
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हाइलाइट्स :

  • पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं भाजपा उम्मीदवार।

  • हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी देबाशीष धर की याचिका।

Debasish Dhar Nomination Reject : पश्चिम बंगाल। बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर ने नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्क्रूटनी राउंड में देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में भी लगाई गई थी। चुनाव के लिए मतदान नजदीक होता देख कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस पर याचिका पर गौर करेगा। वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने भाजपा नेता देबाशीष धर का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए तत्काल सुनवाई जरूरी है। कलकत्ता HC ने भी याचिका लगाई गई थी जिसे इसे खारिज कर दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, कृपया एक ईमेल भेजें हम इसे सूचीबद्ध करेंगे

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