कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार, कहा - 'कोई सहानुभूति नहीं'

Sheikh Shahjahan Bail Plea : पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (CID) ने ईडी अधिकारियों से मारपीट का मामला अपने हाथ में ले लिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार
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हाइलाइट्स :

  • बीते 55 दिनों से फरार था टीएमसी नेता शेख शाहजहां।

  • चार लंबित जमानत याचिकाओं पर 4 मार्च को होगी सुनवाई।

  • जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए लगाई गई थी याचिका।

Sheikh Shahjahan Bail Plea : पश्चिम बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार किये गए टीएमसी नेता शेख शाहजहां की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि, शेख शाहजहां "किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।" टीएमसी नेता शेख शाहजहां को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। शेख शाहजहां बीते 55 दिनों से फरार था।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, वह ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर निचली अदालत में दायर शेख शाहजहां की चार लंबित जमानत याचिकाओं पर 4 मार्च को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम ने कहा कि, 'हमें उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।' कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

बता दें कि, पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (CID) ने ईडी अधिकारियों से मारपीट का मामला अपने हाथ में ले लिया है। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम संदेशखाली में शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में कई अधिकारी घायल हुए थे। छापेमारी के बाद से शेख फरार था। पुलिस 55 दिन बाद शेख को उसके आवास से 30 किलोमीटर दूर बुधवार देर रात गिरफ्तार किया था।

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