SC ने किया पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सवाल
SC ने किया पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सवालKavita Singh Rathore - RE

SC ने किया 'द केरल स्टोरी' बैन पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सवाल

कुछ राज्य की सरकारों ने इस फिल्म के रिलीज पर बैन लगा दिया है। इन राज्यों से अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर पूछा है कि, आखिर इस फिल्म के रिलीज होने पर दिक्कत क्यों ?

राज एक्सप्रेस। कई बार फिल्में अपनी कहानी को लेकर बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। जो लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ऐसे ही फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) अपनी स्टोरी के चलते पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर काफी वबाल मचने के बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गई। इसके बाद भी कुछ राज्य की सरकारों ने इस फिल्म के रिलीज पर बैन लगा दिया। इन राज्यों की सरकारों से अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर पूछा है कि, 'आखिर फिल्म के रिलीज होने पर दिक्कत क्यों ?'

निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका :

दरअसल, बीते शुक्रवार 5 मई को फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) रिलीज होने के बाद जहां कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया। वहीँ, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया था। इसके बाद ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं (The Kerala Story Makers) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में फिल्म निर्माता ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से फिल्म पर लगाए गए बैन का कारण पूछा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं द्वारा दायर की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब :

निर्माताओं द्वारा दायर की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया है कि, 'फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा।'

पीठ की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, ‘‘देश के बाकी हिस्सों में फिल्म दिखाई जा रही है जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनकी जनसांख्यिकीय संरचना समान है और वहां कुछ नहीं हुआ। इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कुछ नहीं लेना-देना है। यदि लोग फिल्म को नहीं पसंद करते, तो वे फिल्म को नहीं देखेंगे। खुफिया जानकारी के मुताबिक, यहां कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है।"

पीठ का तमिलनाडु सरकार से सवाल :

पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि, 'तमिलनाडु सरकार फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट करे।' पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी से कहा, ‘‘राज्य सरकार नहीं कह सकती कि, जब सिनेमाघरों पर हमला किया जाता है और कुर्सियों को जलाया जाता है, तो वह मुंह मोड़ लेगी।’’

निर्माताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना :

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि, "तमिलनाडु में वास्तव में पाबंदी लगाई गई है क्योकि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को धमकाया जा रहा है और उन्होंने इसका प्रदर्शन बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर हम अनुरोध करते हैं कि पाबंदी लगाने के आदेश को रद्द किया जाए।’’ वहीं, इस पर फिर पीठ ने कहा, ‘‘हम दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं और वे अपना जवाब बुधवार तक दाखिल कर सकते हैं। हम इस मामले पर बृहस्पतिवार को विचार करेंगे।’’

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