84 साल के बिजनेसमैन पर 8 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप: एक वीडियो से खुला मामला, पुलिस ने 7 और पीड़िताओं को खोज निकाला
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सांकेतिक तस्वीर।
नेशनल डेस्क। चेन्नई में 84 साल के एक बिजनेसमैन पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में और बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस मामले में शुरुआत में एक लड़की की शिकायत और एक वीडियो सामने आया था, उसमें अब 7 और नाबालिग पीड़िताओं की पहचान हुई है। यानी इस मामले में अब कुल 8 लड़कियों से जुड़े आरोपों की जांच होगी।
पुलिस ने इन सभी 7 लड़कियों की पहचान कर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। ये बयान POCSO मामलों की स्पेशल कोर्ट के सामने दर्ज किए गए। मामले में आरोपी बिजनेसमैन को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
USB में मिला था नाबालिग लड़की के शोषण का वीडियो
मामले की जांच तब शुरू हुई, जब पुलिस को एक USB ड्राइव मिली। इसमें एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का वीडियो था। यह वीडियो चेन्नई के टेनाम्पेट इलाके के एक गेस्ट हाउस में शूट हुआ था।
पुलिस ने शुरुआत में वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान नहीं हो पाने का हवाला देते हुए केस बंद करने की कोशिश की थी। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और मामले की आगे जांच करने का आदेश दिया।
इसके बाद ACP राजलक्ष्मी की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई। जांच में पता चला कि वीडियो में दिखने वाली पीड़िता घटना के वक्त यानी 2019 में नाबालिग थी।
जेल में पूछताछ, रोज हो रही रिकॉर्डिंग
आरोपी को 29 अगस्त को दो अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। POCSO स्पेशल कोर्ट की जज पद्मा सनमुगासुंदरम ने पूछताछ के लिए कारोबारी की 3 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की।
आरोपी की उम्र और हेल्थ को देखते हुए पुलिस उससे चेन्नई की पुझल जेल में ही पूछताछ कर रही है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की एंटी-वाइस स्क्वॉड रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उससे पूछताछ कर रही है। पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। यह प्रोसेस 20 सितंबर तक चलनी है।
एक पीड़िता SC समुदाय से, SC/ST एक्ट भी जुड़ा
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िताओं में से एक अनुसूचित जाति से है। इसके बाद मामले में SC/ST (Prevention of Atrocities) Act की धाराएं भी जोड़ी गई।
चेन्नई की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की सदस्य शीला जयंती ने बताया कि कमेटी को अभी तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पीड़िताएं अब बालिग हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल CWC का दखल जरूरी नहीं है। हालांकि, अगर किसी पीड़िता को देखभाल या सुरक्षा की जरूरत होती है तो कमेटी इसमें मदद कर सकती है।
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