राजद्रोह कानून पर SC के फैसले के बाद किरण रिजिजू का बयान
राजद्रोह कानून पर SC के फैसले के बाद किरण रिजिजू का बयानSyed Dabeer Hussain - RE

राजद्रोह कानून पर SC के फैसले के बाद किरण रिजिजू का आया बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह कानून पर जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है, जिसमें उन्‍होंने किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार न करने की बात कहीं है...

दिल्‍ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1870 में बने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124-ए) को लेकर सख्त फैसले के बाद नेताओं का रिएक्‍शन का दौर शुरू हो गया है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया है।

किसी को भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए :

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, जब तक पुनर्विचार होगा, इस धारा के तहत कोई कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने बयान में किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार न करने की बात कही है।

हम एक दूसरे का सम्मान करते है, सरकार को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। हम दोनों की ही सीमाएं स्पष्ट हैं, ऐसे में किसी को भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू

राहुल गांधी की टिप्‍पणी पर रिजिजू का पलटवार :

इतना ही नहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्‍पणी पर भी पलटवार करते हुए कहा- राहुल गांधी के खाली शब्द... अगर कोई एक पार्टी है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों के सम्मान की विरोधी है, तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह पार्टी हमेशा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी रही है और भारत को विभाजित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है।

बता दें कि, SC के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के फैसले के बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था- सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना है. डरो मत!

राजद्रोह कानून पर SC के फैसले के बाद किरण रिजिजू का बयान
देशद्रोह कानून पर SC के फैसले के बाद राहुल की टिप्पणी- सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं

यह है सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला :

बता दें कि, राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124-ए) की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है।

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