जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला की अगली पेशी 13 जून को
रामपुर। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक एवं पूर्व मंत्री अब्दुल्ला आजम मंगलवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामले के एक गवाह से जिरह के बाद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 जून को मुकर्रर कर दी गयी।
स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2017 में विधायक का चुनाव फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा। चुनाव के दौरान उनकी आयु कम थी और अधिक आयु दर्शाने वाले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयी हुए थे। चुनाव के दौरान विधायक प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान ने इसकी शिकायत आब्जर्वर से की थी, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बाद में इस मामले की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं।
एक जन्म प्रमाण पत्र में उनकी आयु 1 जनवरी 1990, जबकि दूसरे में उनकी आयु 30 सितंबर 1993 है। इस मामले में भाजपा नेता ने अब्दुल्ला आजम के साथ पूर्व मंत्री आजम खान और उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक की गवाही के बाद उनसे जिरह हो चुकी है।
विधि सूत्रों के मुताबिक आज इस मामले में आयकर अधिकारी विजय कुमार से जिरह की गई। जिरह के दौरान आरोपी विधायक अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि आरोपी आजम खान और उनकी पत्नी डा. तजीन फातिमा गैर हाजिर थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी।
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