SC ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है: राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ यह तीखी टिप्पणी की...
SC ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है: राहुल गांधी
SC ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है: राहुल गांधीSyed Dabeer Hussain - RE

दिल्ली, भारत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण का कहर कम होने से रोजाना आने वाले मामलों की संख्या घट रही है। इस बीच आज 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार के खिलाफ यह तीखी टिप्पणी दी।

SC ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किए गए ट्वीट में लिखा है- SC ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को मुआवजा देने का आदेश :

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग वाली याचिका दायर हुई थी और इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को मुआवजा देने का आदेश देने के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिए हैं।

6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करें :

इस दौरान कोर्ट ने यह कहा कि- कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा की राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी। वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे और न्यूनतम मुआजवा राशि के भुगतान की सिफारिश करें।

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