राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के साथ राहत
हाइलाइट्स :
राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला खत्म
अदालत ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार की
आगे सावधानी बरतने की दी चेतावनी
चौकीदार चोर है बयान पर राहुल को कोर्ट से राहत
राज एक्सप्रेस। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अर्थात 14 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' वाले बयान के खिलाफ दर्ज अवमानना मामले (Rahul Gandhi Case Verdict) को खत्म कर दिया है। जी हां! शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार कर तो ली है, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी है।
क्या है कोर्ट की चेतावनी :
राहुल गांधी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था-
दरअसल, जब सुप्रीम कोर्ट का राफेल विवाद पर फैसला आया था, उस दौरान राहुल ने कहा था, ''सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि, चौकीदार चोर है।'' जिस पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उनपर राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अब राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला बंद कर दिया है।
बता दें कि, देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तीन बड़े मामलों पर अपना फैसला सुनाया गया है।
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का कहना-
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाएं गए तीन बड़े मामलों में से एक मामला राफेल डील का भी था, जिस पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कीअगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद मामले पर भी आज बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरी खबर-
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