सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, मप्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कल
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, मप्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कल

मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी नाटक का कल हो सकता है क्लाइमेक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बागी विधायक आना चाहें तो कर्नाटक-मध्य प्रदेश के डीजीपी दें सुरक्षा।

राज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति को फ्लोर टेस्ट के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी करने को कही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूण की बेंच ने पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि बहुमत का फैसला विधायकों के हाथ उठवाकर कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कल विधानसभा की कार्यवाही का एकमात्र एजेंडा बहुमत परीक्षण कराना ही हो। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा- अगर बागी विधायक विधानसभा आना चाहें, तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी उन्हें सुरक्षा दें। कोर्ट ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए हैं।

बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने स्पीकर एनपी प्रजापति से पूछा, ‘क्या वे वीडियो लिंक के जरिए बागी विधायकों से बात कर सकते हैं और फिर उनके बारे में फैसला कर सकते हैं?’ इस पर स्पीकर की तरफ से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- ‘नहीं, ऐसा संभव नहीं है। स्पीकर को मिले विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकता।’ स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इतना समय देना सोने की खदान जैसा होगा, इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी।

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