MS Dhoni ने कराई जिग्री दोस्त की गिरफ्तारी

MS Dhoni ने अपने पुराने दोस्तों पर व्यापार में धोखाधड़ी का केस किया था। जिसमें एक्शन लेते हुए, मिहिर दिवाकर और सौम्य दास को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
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MS Dhoni ने कराई जिग्री दोस्त की गिरफ्तारीRaj Express
Author:
Shreya N

हाइलाइट्स:

  • धोनी के साथ दोस्तों ने की थी 15 करोड़ की धोखाधड़ी।

  • मिहिर दिवाकर ने धोनी पर किया था मानहानि का दावा।

राज एक्सप्रेस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपने एक पुराने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स को जेल भिजवा दिया। दरअसल, MS Dhoni ने अपने पुराने दोस्तों पर व्यापार में धोखाधड़ी का केस किया था। जिसमें एक्शन लेते हुए, मिहिर दिवाकर और सौम्य दास को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। धोनी इन दोनों दोस्तों की कंपनी अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Aarka Sports Management Pvt. Ltd.) में पार्टनर थे। इन दोस्तों के खिलाफ धोनी ने व्यापार में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। 

क्या है पूरा मामला

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अरका स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट कंपनी (Aarka Sports Management Pvt. Ltd.) पर धोखाधड़ी का केस रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज कराया था। धोनी के करिबी मिहिर दिवाकर (Mihir Diwakar) और सौम्या दास (Soumya Das) ने यह कंपनी शुरु की थी। धोनी भी कंपनी में पार्टनर थे। इस कंपनी का लक्ष्य दुनिया के बड़े शहरों में क्रिकेट एकेडमी खोलना था। धोनी की कंपनी से हुई डील के मुताबिक मिहिर दिवाकर और सौम्य दास को उन्हें फ्रेंचाइजी शुक्ल और प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी थी। ऐसा ना होने पर धोनी ने 15 अगस्त 2021 में अरका स्पोर्ट्स को कानूनी नोटिस भेज दिया। इसके बाद भी दिवाकर और दास कंपनी के ऑपरेशन के लिए धोनी के नाम का इस्तेमाल करते रहे। ऐसे में धोनी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। केस के मुताबिक अरका स्पोर्ट्स की धोखाधड़ी के कारण धोनी को करीब 15 करोड़ का नुकसान हुआ।

दोस्त ने धोनी पर किया था मानहानि का दावा

धोनी के दोस्त मिहिर दिवाकर के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद, मिहिर ने इन आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया था। मिहिर ने धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। अब इस मामले में मिहिर दिवाकर को बड़ा झटका लगा है। मिहिर दिवाकर को नोएडा और सौम्य दास को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। IPC के सेक्शन 406, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी को जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी कन्फर्म किया है।

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