आईएचसी ने इमरान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया
आईएचसी ने इमरान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी कियाRaj Express

Pakistan : आईएचसी ने सिफर मामले में इमरान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया।

हाइलाइट्स :

  • इमरान खान ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की।

  • संघीय कैबिनेट ने इमरान खान के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी।

  • न्यायमूर्ति औरंगजेब अधिसूचना की जांच करेंगे।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल सुनवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय पीठ ने अदियाला जेल में मुकदमे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान फैसले की घोषणा की।

जियो न्यूज के अनुसार, यह घटनाक्रम कार्यवाहक संघीय कैबिनेट द्वारा सोमवार को मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के जेल मुकदमे को मंजूरी देने के बाद आया है।

कैबिनेट ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अदियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मुकदमे के संबंध में कानून मंत्रालय द्वारा सारांश पर अपनी सहमति दी।

अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आज सुनवाई के दौरान अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं।
उन्होंने 'संघीय कैबिनेट ने इमरान खान के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना भी अदालत के समक्ष पेश की जाएगी।

इस पर न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा कि वे अधिसूचना की जांच करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की, 'सभी मुकदमे खुली अदालत में होंगे, इसलिए यह मुकदमा असाधारण होगा। न्यायाधीश ने कहा, 'अगर यह जेल मुकदमा होगा तो यह असाधारण होगा।'

मंसूर अवान ने कहा कि यह कोई असाधारण सुनवाई नहीं बल्कि सिर्फ एक जेल सुनवाई है।
उन्होंने कहा कि वह सभी संबंधित एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगेंगे और उन्हें अदालत के सामने रखेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, 'आखिरकार, तीनों अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय के प्रासंगिक नियमों के अनुरूप नहीं हैं।' स्थानीय मीडिया के अनुसार, आईएचसी ने जेल मुकदमे के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद से हटा दिया गया था। इमरान खान ने जेल मुकदमे के खिलाफ आईएचसी का रुख किया था, जिसे अदालत की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। बाद में, इमरान खान ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com