हाइलाइट्स :
दोनों पर लगाया गया था 787 मिलियन रुपये का जुर्माना।
इद्दत मामले में भी हुई थी इमरान खान को सजा।
Imran Khan And Bushra Bibi Sentence Suspended In Toshakhana Case : पाकिस्तान। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की सजा को निलंबित कर दिया है। तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 14 साल की कड़ी सजा सुनाई गई थी। दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक और 787 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीवी (Bushra Bibi) को सजा सुनाई गई थी। बता दें कि, सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त गिफ्ट के मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने के लिए इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) के खिलाफ पकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने एक नया मामला दायर किया था। इस्लामाबाद अदालत ने दोनों को इस मामले में दोषी पाया था। भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने संदर्भ में आरोप लगाया था कि प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इमरान (Imran Khan) और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कुल 108 उपहार मिले थे।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के लिए यह कोई बड़ी राहत नहीं है। कई मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है। 30 जनवरी को इमरान खान (Imran Khan) और शाह महमूद कुरैशी को Cipher Case में अदालत द्वारा 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सिफर मामला एक राजनयिक केबल से संबंधित है, जो कथित तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था। इसके आलावा, इद्दत अवधि के दौरान उनकी शादी से संबंधित एक मामले में भी इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पत्नी को सात - सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
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