एटीसी ने परवेज इलाही को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा
एटीसी ने परवेज इलाही को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपाRaj Express

Pakistan : एटीसी ने परवेज इलाही को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा

इस्लामाबाद, पाकिस्तान : रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी द्वारा सुरक्षित फैसला सुनाए जाने के बाद आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) पुलिस ने इलाही को हिरासत में ले लिया।
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हाइलाइट्स :

  • इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर पर हमले से संबंधित है मामला।

  • मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत हुई सुनवाई।

  • आईएचसी ने 3-एमपीओ के तहत इलाही की हिरासत को निलंबित कर दिया था।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाक में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने बुधवार को इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर पर हमले से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष परवेज इलाही की दो दिन की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी द्वारा सुरक्षित फैसला सुनाए जाने के बाद आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) पुलिस ने इलाही को हिरासत में ले लिया।

इलाही के वकील अली बुखारी ने एटीसी में कार्रवाई के दौरान अदालत से प्रार्थना की कि पुलिस के भौतिक रिमांड के अनुरोध में पूछताछ का कोई उल्लेख नहीं था।

इलाही के वकील ने विनती की "जांच अधिकारी ने 24 घंटे में क्या किया। पुलिस के पास जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या वाकई परवेज इलाही के खिलाफ जांच की जरूरत है।"

अधिवक्ता बुखारी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के वकील थे और उनकी जमानत की पुष्टि की गई थी। वकील ने कहा, "पहचान परेड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा देश जानता है कि परवेज इलाही कौन है।"

अभियोजक ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस को मार्च में दायर एक मामले में इलाही की जरूरत थी। मुखबिर ने वादी को बताया कि परवेज इलाही न्यायिक परिसर पर हमले में शामिल था। अभियोजक ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष की हिरासत आवश्यक थी।

इलाही के वकील ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर की। एक दिन पहले, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को आईएचसी के आदेश के अनुपालन में इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र (आईसीटी) पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के तुरंत बाद सीटीडी द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।

आईएचसी ने 3-एमपीओ (सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव) के तहत इलाही की हिरासत को निलंबित कर दिया था और इस्लामाबाद पुलिस को उसे रिहा करने का आदेश दिया था।

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