यूक्रेन के पक्ष में आया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला, रूस को रोकना पड़ेगा युद्ध

रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court) ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। जो कि, यूक्रेन के पक्ष में है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने रूस को भी तत्काल आदेश दिए हैं।
यूक्रेन के पक्ष में आया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला
यूक्रेन के पक्ष में आया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसलाSocial Media

Russia-Ukraine War : आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आखिरी दिन साबित हो सकता है। यह जंग रूस द्वारा 21 दिन पहले छेड़ी गई थी। इसी बीच इस युद्ध को लेकर अब अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court) ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। जो कि, यूक्रेन के पक्ष में है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने रूस को भी तत्काल आदेश दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला :

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court) ने बुधवार को अपना फैसला यूक्रेन के पक्ष में सुनाते हुए कहा है कि, 'रूस यूक्रेन में अपने हमलों को तुरंत रोक दे।' ICJ ने अपने आदेश में कहा कि, 'रूस और यूक्रेन युद्ध को, विवाद को आगे न बढ़ाएं। रूस समर्थित कोई भी पक्ष दखल न दें। कोर्ट का फैसला सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि, 'यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बेहद चिंतित है। अब यह देखना होगा कि रूस आईसीजे के इस आदेश का पालन करता है या नहीं।'

ICJ का कहना :

ICJ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के समय कहा कि, 'वह यूक्रेन में रूस की ओर से बल प्रयोग पर बेहद चिंतित है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कानून के बेहद गंभीर मुद्दोंं को जन्म दिया है। जज जोआन डोनोग्यू ने अदालत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि यूक्रेन में हो रही मानव त्रासदी से यह अदालत पूरी तरह अवगत है। कोर्ट ने रूस और यूक्रेन को मौजूदा विवाद को आगे न बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि रूस की ओर से कोई भी पक्ष इसमें दखल न दे। कोर्ट को जो भी फैसला होगा, वह सभी के लिए बाध्यकारी होगा।'

जेलेंस्की ने किया ट्वीट :

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि, 'आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत इसका अनुपालन करना चाहिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।'

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