Dilip Ghosh के दौरे में TMC और BJP कार्यकर्ताओं में झड़प
Dilip Ghosh के दौरे में TMC और BJP कार्यकर्ताओं में झड़प  Raj Express
पश्चिम बंगाल

Dilip Ghosh के दुर्गापुर दौरे का TMC ने किया विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान TMC और BJP कार्यकर्ताओं में तीखी बहस।

  • Dilip Ghosh ने कहा - यहां लोग मुझे देखने आए हैं, इसलिए TMC विरोध कर रहे हैं।

Dispute Between TMC and BJP Workers : दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। लोकसभा के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार-प्रसार में जुट गई है। इसी कड़ी में सोमवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी सांसद दिलीप घोष (Dilip Ghosh) अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच विवाद के साथ हल्की धक्का-मुक्की भी हो गई। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया।

जानकारी के अनुसार, बीजेपी सांसद दिलीप घोष (Dilip Ghosh) सोमवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए उन्हें प्रचार करने से रोकने की कोशिश की। जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रचार को जारी रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हुई जिसके बाद धक्का-मुक्की होने लगी। इस पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और स्थिति को संभाल लिया।

इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने कहा, "तृणमूल पार्टी के कुछ लोग यहां विरोध करने आए थे और उन्हें हटा दिया गया है। इतने सारे लोग यहां मुझे देखने आए हैं, इसलिए वे (टीएमसी) विरोध कर रहे हैं। यह उनका (टीएमसी) रवैया है।

गौरतलब है कि, बीते दिन चुनावी सभा के दौरान बीजेपी सांसद दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने सीएम और TMC नेता ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सिसायत गरमा गई थी। विवादित बयान देने पर चुनाव आयोग और बीजेपी ने सांसद दिलीप घोष (Dilip Ghosh) को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी। इसके साथ ही TMC नेताओं ने भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज कराया था।

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