Ratanpur Rape Case Update: रेप पीड़िता की माँ को मिली बेल, टीआई निलंबित, SDOP को भी नोटिस जारी
Ratanpur Rape Case : रतनपुर दुष्कर्म पीड़िता की मां को पॉक्सो के तहत कोर्ट से जमानत मिल गई है। पॉक्सो अदालत में विशेष न्यायधीश ने जमानत मंजूर कर ली है। ये जमानत 15 हजार रुपये के बॉन्ड(बंध पत्र) पर दी गई है। रेप पीड़िता ने अपनी मां को मिली बेल पर खुशी जाहिर की है। पीड़िता के परिजन और हिंदूवादी संगठन लम्बे समय से बैल की मांग कर रहे थे। बेल के आदेश जारी होते ही कोर्ट परिसर में परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने खुशी व्यक्त की। दुष्कर्म पीड़िता ने मां के खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की है।
टीआई को किया निलंबित SDOP को भी नोटिस जारी:
विभिन्न संगठनों के ज्ञापन और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी बिलासपुर (SP Bilaspur) ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव के नेतृत्व में संपूर्ण तथ्यों और घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच के लिए एक टीम गठन किया था। इस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी थी। जिसके बाद आज अदालत ने जमानत आवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन के साथ मामले के विवेचक द्वारा एएसपी के जांच बिंदुओं को भी शामिल किया था।
पुलिस की तरफ से अभियोजन के वकील ने कोर्ट को मामले की जांच में प्रार्थी के आरोपों में विरोधभास पाए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने पुलिस की तरफ से जमानत पर कोई आपत्ति ना होने की जानकारी दी।मामला अभी कोर्ट में है इसलिए जांच की डिटेल्स नहीं दी जा सकती। जांच में कृष्णकांत सिंह, तत्कालीन टीआई रतनपुर की लापरवाही पाई गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को जो उस समय थाने में उपस्थित थे, उनके द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत न कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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