CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई

CM Arvind Kejriwal Petition In Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच CM केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
CM केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई
CM केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाईRaj Express

हाइलाइट्स :

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी सीएम की याचिका।

  • ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं सीएम केजरीवाल।

CM Arvind Kejriwal Petition In Supreme Court : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के CM केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि, 'हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।'

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया था। इसके बाद 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका पर तत्काल सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने से इंकार कर दिया था।

किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं :

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा था कि, 'यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी - एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।'

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CM Arvind Kejriwal को हाई कोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज

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