बेरोजगार होने पर भी निकाल सकते हैं PF: विड्रॉल करने के लिए क्या हैं नियम जानिए
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PF मेंबर नौकरी छूटने के एक महीने बाद केवल 75% फंड ही निकाल सकते हैं।
PF का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद का सहारा है। रिटायर होने के पहले भी इसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ही कंडीशंस पर। जिनमें से एक है बेरोजगार होने की स्थिती में। अगर कोई मेंबर बेरोजगार है, तो वो PF से पैसा निकाल सकता है।
यहां जानिए बेरोजगारी की स्थिती में PF से जुड़े सभी नियम...
नौकरी नहीं है तो PF अमाउंट का क्या होगा
अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तब भी PF अकाउंट में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कोई नया कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कोई कर्मचारी बेरोजगार होने के दो महीने बाद ही PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। वहीं नौकरी छूटने के एक महीने बाद आप केवल 75% फंड ही निकाल सकते हैं।
नई जॉब मिलने पर आपके PF अकाउंट में फिर से पैसा जमा होने लगेगा। ये भी उस कंपनी में PF पॉलिसी होने पर निर्भर करता है। अगर उस कंपनी में पॉलिसी है तो आपको अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करवाना होगा, ताकि नई कंपनी कॉन्ट्रिब्यूशन कर सके।
अनएंप्लॉयमेंट की स्थिती में कैसे निकालेंगे PF
PF विड्रॉल के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। एंप्लाय को कंपोजिट क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद वे EPFO पोर्टल पर आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।
हालांकि कई मामलों में ऐसा भी होता है कि एंप्लॉय अगर कई सालों से काम कर रहा है, तो वो शादी, लोन या एजुकेशनल जरूरतों के लिए पर्शियल PF निकाल सकता है।
उमंग ऐप से भी निकाल सकते हैं PF फंड
कर्मचारी उमंग ऐप के जरिए भी PF निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर लॉगिन करें और EPFO सेक्शन में जाएं। कर्मचारी-केंद्रित सेवाओं में Raise Claim ऑप्शन चुनें। UAN और OTP डालें।
इसके बाद फॉर्म में जरूरी जानकारी और कारण भरें। सभी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। ऐप में आप स्टेटस भी ट्रेक कर सकते हैं।

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PF का पैसा निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म कब भरें
फॉर्म-19: नौकरी छोड़ दी है। उस स्थिति में PF का पैसा निकालना चाहते हैं।
फॉर्म-10C: नौकरी 10 साल से कम है और पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं।
फॉर्म-10D: 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है। इसके बाद रिटायर हो गए।
फॉर्म-15G/15H: TDS न कटे इसके लिए 15G (60 साल से कम उम्र) या 15H (60 साल से ऊपर) फॉर्म भर सकते हैं।
कंपोजिट क्लेम फॉर्म: PF या पेंशन क्लेम करना चाहते हैं और जानकारी नहीं है कि कौन-सा फॉर्म भरें। ये ऑप्शन इस तरह के लोगों के लिए है।
फॉर्म-31: ये मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या खरीद, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए होता है। इसमें जमा फंड का कुछ % मिलता है।
फॉर्म-5(IF): EPF मेंबर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा (PF के अलावा) क्लेम करने के लिए ये फॉर्म भरना होता है।
फॉर्म-20: डेथ के बाद नॉमिनी PF निकालने के लिए ये फॉर्म भरता है।
फॉर्म-10D: मृतक के परिवार को इकट्ठे PF की जगह मंथली पेंशन चाहिए, तो 10D फॉर्म भरना होगा।
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